CM Gehlot को लगा करारा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को किया ख़ारिज

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CM Gehlot को लगा करारा झटका

राजस्थान (Rajasthan News)में इसी साल विधान सभा चुनाव होने हैं ऐसे में जहां एक तरफ युवा वर्ग बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर मौजूदा सरकार से नाराज चल रहा है वहीँ आज सीएम गेहलोत(CM Gehlot) को एक और करारा झटका मिला है. दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किए गए मानहानि के केस में सीएम अशोक गहलोत आरोप मुक्त होने के लिए प्रार्थना पात्र लिखा था जिसे आज ख़ारिज कर दिया गया है.

CM Gehlot No relief to CM Gehlot in defamation case
CM Gehlot No relief to CM Gehlot in defamation case

जानें क्या है पूरा मामला

संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार को आरोपी बताने को लेकर शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। जिसपर कार्यवाही करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी, लेकिन उनको वहां से राहत नहीं मिली थी हालांकि इस दौरान रिवीजन कोर्ट ने उन्हें वीसी के जरिए पेश होने की छूट दे दी थी.

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14 सितंबर को कोर्ट ने फैसला किया था सुरक्षित

इस मामले को लेकर सीएम गहलोत ने राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा था कि पिछली तीन सुनवाई से शिकायतकर्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, ऐसे में कानून के तहत कोर्ट आरोप मुक्त करें। जिसको लेकर बीते दिन यानी 14 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसको सुनाते हुए आज कोर्ट ने गहलोत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और 25 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी है.