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Noida News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अधिग्रहण को लेकर नोएडा अथॉरिटी और गौतमबुद्ध(Gautam Buddha Nagar) नगर जिला प्रशासन को तगड़ा झटका दिया है. दरअसल अदालत ने एक गांव में लंबित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया है साथ ही जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए।
इस गाँव के पूरे अधिग्रहण को किया गया रद्द
आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडा अथॉरिटी और गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को सालारपुर गांव का पूरा भूमि अधिग्रहण रद्द करने का आदेश दिया है. दरअसल 04 मार्च 2023 को अपर जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया था जसिमें भूमि ऑथोरिटी के नाम से अंकित की गई थी। जिसको लेकर किसानों ने नई याचिका में नए भूमि अधिग्रहण आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की थी. जिसपर आदेश सुनाते हुए आज कोर्ट ने न केवल नाम हटाने का आदेश दिया हैए बल्कि इसके साथ ही जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। नोएडा अथॉरिटी का नाम जमीन के रिकॉर्ड से हटाकर किसानों का नाम दर्ज किया जाए।
क्या बोले याचिकर्ता के वकील
याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने लंबित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और साथ ही जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए।यही नहीं आगे जब उनसे पूछा गया कि इससे किस किसको लाभ मिलेगा तो उन्होंने बताया कि ‘जब राजेंद्र एस्टेट के मामले में कोर्ट ने अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं तो इसका प्रभाव तो पूरे अधिग्रहण पर पड़ेगा। रिट में जाने वालों को लाभ मिलेगा और बाकी को नहीं मिलेगा, यह सवाल ही नहीं बचता है। लिहाजा, इस कानूनी स्थिति का लाभ सभी को मिलेगा।’