Noida News: हाई कोर्ट ने प्राधिकरण को दिया तगड़ा झटका, इस गाँव के पूरे भूमि अधिग्रहण को किया गया रद्द

Table of Contents

Noida News Update

Noida News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अधिग्रहण को लेकर नोएडा अथॉरिटी और गौतमबुद्ध(Gautam Buddha Nagar) नगर जिला प्रशासन को तगड़ा झटका दिया है. दरअसल अदालत ने एक गांव में लंबित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया है साथ ही जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए।

Noida News:  Big blow to Noida Authority from High Court
Noida News: Big blow to Noida Authority from High Court

इस गाँव के पूरे अधिग्रहण को किया गया रद्द

आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडा अथॉरिटी और गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को सालारपुर गांव का पूरा भूमि अधिग्रहण रद्द करने का आदेश दिया है. दरअसल 04 मार्च 2023 को अपर जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया था जसिमें भूमि ऑथोरिटी के नाम से अंकित की गई थी। जिसको लेकर किसानों ने नई याचिका में नए भूमि अधिग्रहण आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की थी. जिसपर आदेश सुनाते हुए आज कोर्ट ने न केवल नाम हटाने का आदेश दिया हैए बल्कि इसके साथ ही जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। नोएडा अथॉरिटी का नाम जमीन के रिकॉर्ड से हटाकर किसानों का नाम दर्ज किया जाए।

Read More:  GREATER NOIDA WEST में यूपी रेरा के आदेश के बाद बिल्डर ने आवंटियों को लौटाए 62.11 लाख रुपए, जानें क्या है पूरा मामला

क्या बोले याचिकर्ता के वकील

याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने लंबित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और साथ ही जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए।यही नहीं आगे जब उनसे पूछा गया कि इससे किस किसको लाभ मिलेगा तो उन्होंने बताया कि ‘जब राजेंद्र एस्टेट के मामले में कोर्ट ने अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं तो इसका प्रभाव तो पूरे अधिग्रहण पर पड़ेगा। रिट में जाने वालों को लाभ मिलेगा और बाकी को नहीं मिलेगा, यह सवाल ही नहीं बचता है। लिहाजा, इस कानूनी स्थिति का लाभ सभी को मिलेगा।’