जानें क्या है पूरी खबर
आपको बता दें 2008 Jaipur Serial Blast मामले में आज हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी ने एटीएस की पूरी थ्योरी को गलत बताते हुए चारों आरोपियों को बरी करने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए बताया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
जिला कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
आपको बता दें Jaipur Serial Blast के इसी मामले में जिला कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी। यही नही हैरानी वाली बात तो यह थी की इन चार आरोपियों में से एक आरोपी मोहम्मद सलमान को इस ब्लास्ट विवाद के दौरान नाबालिग पाया गया था। हालांकि इसके बाद ही आरोपियों ने में खुद को बेगुनाह बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। उन्होंने कहा था की हम बेगुनाह है, हमे झूठा ही फंसा जा रहा है।
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हाईकोर्ट ने पलटा Jaipur Serial Blast मामले में जिला कोर्ट का फैसला
हालंकि आपको बता दें की जिला कोर्ट द्वारा सभी 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी पर आज हाईकोर्ट द्वारा इस फैसले को पलटते हुए सभी को बरी कर दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा की आरोपियों पर लगाए गए सभी चार्ज किसी आम तरह से प्रेफ नही होते हैं। एटीएस और वकील कहीं से भी इस केस में दर्ज एक भी चार्ज को साबित नहीं कर पाए हैं।
Jaipur Serial Blast
आपको बता दें 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। इस दुर्घटना में 71 निर्दोषों की जान चली गई थी साथ ही 185 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसके बाद जिला कोर्ट ने 4 आरोपी मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या , राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई थी।