राजस्थान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति को इंटरव्यू लेटर देर से मिला तो उसने डाकघर पर ही मुकदमा ठोक दिया. 2 साल तक सुनवाई चली और आखिर में उस शख्स का लेटर देर से पहुंचाना डाकघर पर ही भारी पड़ गया. सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश अनुसार डाकघर को 2 लाख रूपय हरजाना देना पड़ेगा.
कोर्ट के आदेश का किया उल्लंघन तो डाकघर की संपत्ति हुई कुर्क..
दरअसल यह मामला भरतपुर के रूपवास डाकघर का है. कोर्ट के आदेश के बाद डाकघर की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है. आपको बता दें कि भरतपुर जिले के रूपवास इलाके का रहने वाला 24 वर्षीय ऋषभ कटारा ने 2 साल पहले कोर्ट में डाकघर के खिलाफ केस दर्ज किया था. उसका कहना था कि डाकघर की गलती की वजह से उसे इंटरव्यू लेटर देरी से मिला और वह नौकरी नहीं पा सका.
हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी डाकघर ने युवक को र्जुमाने की राशि नहीं दी थी. जिसके बाद कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने ब्याज सहित 2 लाख 1650 रूपए देने के आदेश दिए है. साथ ही डाकघर की संपत्ति भी कुर्क कर ली है. जिसके बाद से ही यह पूरा मामला राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है.