Indore: वॉट्सऐप मैसेज कर 63 साल बीवी को दिया ‘तीन तलाक’, फिर घर से किया बेदखल… बच्चे नहीं होने पर करता था मारपीट

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Indore

मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) शहर में 63 वर्ष की महिला को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है, पीड़िता की शिकायत पर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बता दें महिला ने वॉट्सऐप पर मैसेज के जरिए तीन तलाक देने और मारपीट करने के अपराध में केस दर्ज करवाया है।

Indore Triple Talaq
Indore Triple Talaq

शकील ने रुखसाना से की थी दूसरी शादी 

इंदौर की बड़वाली चौकी के नजदीक रहने वाले शकील खान (68) ने रुखसाना (63) से दूसरी शादी की थी। लेकिन शादी के बाद रुखसाना के बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके कारण उसका शौहर मारपीट करता था। इस अत्याचार को सहते-सहते पीड़िता बीमार रहने लगी। महिला की तबियत खराब होने के कारण एक दिन उसने तंग आकर थाने में जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। इस बात से नाराज होकर शौहर ने तीन तलाक बोलकर रुखसाना को घर से बाहर निकाल दिया।

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शिकायत दर्ज कर पुलिस जांच शुरू की 

घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़वाली थाना चौकी ने इस मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद शकील की तलाश शुरू कर दी है। इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी किशोर बागड़ी ने कहा कि मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला ने कहा कि जब घर पर बच्चे नहीं होते थे, तब शकील पीड़िता के साथ मारपीट करता था। बता दें कि आरोपी ने व्हाट्सप पर मैसेज भेजकर तीन तलाक दे दिया था।

तीन तलाक को SC ने दिया था असंवैधानिक करार  

बता दें कि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 1400 साल पुराने कानून तीन तलाक को अवैध करार देते हुए केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने के निर्देश दिए थे। अदालत के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इस तीन तलाक पर कानून बनाकर इसको अवैध करार दे दिया था। अगर कोई मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो उसे अंसवैधानिक कहा जाएगा और इस कानून के तहत तीन साल तक की सजा मिलेगी।