MADHYA PRADESH: करीब ढाई महीने से जेल में बंद वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व मंत्री Raja Pateriya को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच से जमानत मिल गई। पिछले साल दिसम्बर में Raja Pateriya का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर हत्या की बात की जा रही थी। राजा पटेरिया को तब गिरफ्तार कर दिया गया था।
एक लाख का लगा जुर्माना, एक बार हो गई थी बेल रिजेक्ट
मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने पिछली बार कांग्रेसी नेता की जमानत याचिका रद्द करते हुए कड़े शब्दों में टिप्पणी की थी। न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने तब भी राजा पटेरिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। तब जस्टिस द्विवेदी ने साफ शब्दों में कहा था कि प्रधानमंत्री पद का अपमान करना आजकल रोतोरात लोकप्रिय होने का सरल तरीका बनते जा रहा है। जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहु़ंचाने का काम कर रहा है।
पिछले साल के दिसम्बर महीने से पन्ना जिले में थे बंद
अगर इस समय बेल ग्रांट की जाती है तो समाज में ये गलत तरीके से प्रभाव डालेगा। तब जस्टिस द्विवेदी ने अपने आदेश में पटेरिया की जमानत याचिका को रिजेक्ट करते हुए इतनी राहत जरूर दी थी कि वह 30 दिन बाद किसी सक्षम न्यायालय में जमानत पेटिशन फिर से डाल सकते हैं। इसी निर्देश के 1 महीने बाद उनकी जमानत का आवेदन पर फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जमानत मिली है।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने उन्हें 1 लाख रुपये जुर्माना देने के बाद बेल दी है। Raja Pateriya पिछले साल के दिसम्बर महीने से पन्ना जिले की पवई उप कारागृह में बंद हैं।