आजम खान रामपुर सीट से विधायक है उनकी अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. एक मामले में जो कि रामपुर के ही मलिक विधानसभा का ही है. जिसमें रामपुर के विधानसभा 2019 चुनाव के दौरान आजम खान प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार में ही उनके ऊपर अपशब्द कहने के आरोप लगे.
किस मामले में मिली आजम खान को सजा
आकाश सक्सेना, आजम खान के विरोधी माने जाते है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते रहते है. उन्होने एक मामला दर्ज कराया जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को तीन अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई. इसके अलावा आजम खान पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया. अब इस पूरे मामले के बाद आजम खान का विधायक पद खतरे में आ गया है.
क्या आजम खान की सदस्यता होगी रद्द ?
दरअसल 2002 के जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी भी कोर्ट में 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो विधायक पद कायम नहीं रहेगा. यानि अगर किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसी जनप्रतिनिध खत्म कर दी जाती है. फिलहाल दोनों पार्टियों को यहीं कहना है कि वह अपील करेंगे उसके बाद यह तय होगा की आजम खान की विधानसभा से सदस्यता खत्म की जाएगी या नहीं.