जानें पूरा मामला
आपको बता दें आज सोमवार 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नई याचिका का उल्लेख करते हुए कहा की सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाले मामले को सूचीबद्ध करेगा जिससे राजनीतिक दलों को बेनामी फंडिंग की अनुमति दी जाएगी।
याचिका पर टिप्पणी देते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया की योजना में संशोधन करते हुए विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के आम चुनावों के वर्ष में चुनावी बांड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई है।
चुनावी बॉन्ड
अगर बात करें चुनावी बॉन्ड की तो आपको बता दें यह एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे भारत का नागरिक किस भी बैंक से खरीद सकता है। इसके अंतर्गत नागरिक किस भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं।