सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ सुनाया फैसला, जानें क्या है पूरी खबर

    Table of Contents

    जानें क्या है पूरी खबर

     

    आपको बता दें हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस छात्रों की निर्धारित फीस में 7 गुना अधिक वृद्धि का ऐलान किया था। इस मुद्दे पर बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है की फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना करना यानी पहले तय फीस से सात गुना ज्यादा करना बिल्कुल भी जायज नहीं था। शिक्षा लाभ कमाने का धंधा नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होगी।

     

    उच्च न्यायालय का फैसला

    आपको बता दें 6 सितंबर 2017 को आंध्र प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस छात्रों की फीस में 24 लाख रुपए सालाना बढाने का ऐलान किया था। जिसके खिलाफ छात्रों ने विरोध जताया था और ये मुद्दा उच्च न्यायालय जाने के बाद सरकार द्वारा किए गए ऐलान को खारिज कर दिया गया था जिसके बाद मेडिकल कॉलेज द्वारा सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटाया गया था, पर बीते सोमवार को वहां से भी निराशा ही हाथ लगी है।