ज्ञानवापी केस : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगा कथित शिवलिंग का संरक्षण

    ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजूखाने से मिले ‘शिवलिंग’ का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था।

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    कथित शिवलिंग का संरक्षण रहेगा जारी

    वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजूखाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, जहां से ‘शिवलिंग’ मिला था। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश में कहा कि संरक्षण जारी रहेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

    साथ ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस सूर्य कांत और पीएस नरसिंहा की बेंच ने हिंदू पक्ष को इजाजत दी है कि वे वाराणसी जिला कोर्ट के पास सभी मामलों के एकीकरण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

    आपको बता दें कि 17 मई को शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।