अब्दुल्ला आजम से 66 लाख रुपये की होगी रिकवरी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

    आजम खान के परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम से 66 लाख रुपये की रिकवरी की जाएगी।

    चित्र साभार: गूगल

         66 लाख रुपये की होगी रिकवरी

    आजम खान के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ चुकी हैं। उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम से 66 लाख रुपये की रिकवरी की जाएगी। यह पैसा अब्दुल्ला आजम ने 14 मार्च 2017 से 16 दिसंबर 2019 तक विधायक रहते हुए वेतन और भत्तों के रूप में लिया था।

          भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी मांग 

    भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के द्वारा ली गई धनराशि को सरकार से वापस लेने की मांग करी थी। उसके बाद विधानसभा के लेखाधिकारी ने नोटिस जारी करके धनराशि जमा कराने के लिए कहा था। उसके बाद अब्दुल्ला आजम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और अपनी विधायकी को रद करने वाले हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दिया थी। उनके सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने एक बार फिर से सरकार से धनराशि वापस लेने की अपील की है।

        वर्ष 2017 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ नावेद मियां ने लड़ा था चुनाव 

    वर्ष 2017 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ नावेद मियां ने चुनाव लडा था। नावेद मियां नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की आयु कम बताते हुए आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन उस समय मौजूदा निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति को खारिज कर दिया था। निर्वाचन अधिकारी ने अब्दुल्ला आजम का नामांकन को सही बताया था। उस वक्त नावेद मियां के पास अब्दुल्ला की उम्र के लिए ऐसा कोई सुबूत नहीं था जिससे वो अब्दुल्ला की आयु को कम दर्शा सकते।