समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दे दिया गया है। रामपुर कोर्ट इस केस में कुछ ही देर में सजा सुनाएगा।
रामपुर भड़काऊ भाषण का मामला
सपा विधायक आजम खान को रामपुर के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है। आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता दोषी पाए गए हैं।
मुसलमानों के बड़े नेता है आजम
तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जा सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल की स्थित पैदा हो सकती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक में से एक हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। कोर्ट अगर उन्हें जेल की सजा सुनाता है तो निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो मैसेज जाएगा, वह समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी पुलिस में शिकायत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त का है रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उनहोंने तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उस समय इस बात की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दे दिया है।
3 बजे के बाद आएगा फैसला
उम्मीद है कि सपा नेता आजम खान भी अदालत में हाजिर हो सकते हैं। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना सुबह कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब इस मामले में सजा दोपहर 3.00 बजे के बाद सुनाई जा सकती है। अदालत का फैसला जानने के लिए लोग उत्सुक हैं और कोर्ट के बाहर भीड़ लगी हुई है।