दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय और उनके पिता सुरेश ओबेरॉय को राहत मिल गई हैं. 2003 में एक एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी के साथ कथित रूप से हुए धोखाधड़ी करने के मामले में विवेक ओबेरॉय. उनके पिता सुरेश ओबेरॉय और उनकी दिल्ली के कंपनी यशी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को तलब करने की मांग से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया गया है. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने ये याचिका खारिज की है.
जानिए क्या था पूरा मामला ?
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने दीवानी उपायों की मदद ली है. इस पूरी शिकायत पर गौर करने के बाद ये भी स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धोखाधड़ी का मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता है. उच्च न्यायालय की तरफ से एक नवंबर को जारी किए हुए आदेश में ये कहा गया है कि,पूरी शिकायत को मध्यनजर रखते हुए इस आधार पर अपराध के होने का खुलासा न होना भी न्यायालय के निर्णय के अनुसार शिकायत को रद्द करने का एक आधार है.