Gautam Buddha Nagar
gautam Buddha Nagar: नोएडा जिले की विभिन्न सोसायटी में 100 से अधिक स्विमिंग पूल बिना एओसी के चलाए जा रहे हैं। इसमें खास बात यहीं रही कि बिना अनुमित के ये स्विमिंग पूल चल रहे हैं और जिला प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 450 से अधिक स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है।
कुल स्विमिंग पूल में से 350 के पास एनओसी मिली हुई है, लेकिन 100 के करीब सोसायटी ने प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं ले रखी है। नोएडा प्रशासन की ओर से हाल ही में निर्देश जारी किए गए थे कि बिना एनओसी के किसी भी सोसायटी में स्विमिंग पूल संचालित नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। बीते दिनों सोसायटी में एक युवक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी।
ये भी पढ़ें- GREATER NOIDA WEST : आवारा कुत्ते ने सोसायटी पार्क में खेल रही बच्ची पर किया हमला
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित महागुन मंत्रा के अलावा कई सोसायटी में बिना एनओसी के स्विमिंग पूल चलाए जा रहे हैं। वहीं, महागुन मंत्रा सोसायटी में रहने वालों ने कहा कि सुबह और शाम को स्विमिंग का संचालन किया जा रहा है। लाइफ गार्ड नहीं होने पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। स्विमिंग पूल में बच्चे भी स्नान करने के लिए जाते हैं और कई जगहों पर मानक ही तय नही हैं, जिसके कारण वहां पर खतरा अधिक बढ़ जाता है।
जानें स्विमिंग पूल के मानक
स्विमिंग पूल का मैक्सिमम साइज 25 गुणा 50 फुट और मिनिमम साइज छह गुणा 10 फुट होना चाहिए। साथ ही 16 गुणा 25 और 10 गुणा 15 फुट के पूल भी होते है। इनकी गहराई 3 फीट से लेकर 20 तक होनी चाहिए। वहीं, लर्निंग पूल की गहराई 4.5 फुट गहरा रखा गया है। छोटे बच्चों के स्विमिंग पूल के लिए 3.5 फुट तक गहरा होना चाहिए। इसी के साथ छोटे पूल में दो लाइफ गार्ड और एक कोच होना अनिवार्य है, इस हिसाब से पूरे शहर में एक या दो पूल होंगे जो इन मानकों पर खरे उतरते होंगे।