NOIDA: नोएडा अथॉरिटी की CEO RITU MAHESHWARI को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। RITU MAHESHWARI ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके वेतन से राशि काटने का फरमान जारी किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैलरी से 10 हजार रुपए काटने का दिया था आदेश
नोएडा अथॉरिटी की CEO RITU MAHESHWARI को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। RITU MAHESHWARI ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ऋतु महेश्वरी पर अवमानना याचिका की सुनवाई के क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैलरी से 10 हजार रुपए काटने निर्देश दिया था। ऋतु माहेश्वरी को 6 फरवरी तक इस आदेश का अनुपालन कराने का था।
हाईकोर्ट के आदेश पर CEO ऋतु ने रिव्यू याचिका दायर करी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश वापस लेने की अपील की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद NOIDA अथॉरिटी CEO ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है।
जस्टिस पीयूष अग्रवाल की कोर्ट ने ऋतु के हलफनामे पर करी थी नाराजगी व्यक्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने GREATER NOIDA डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO ऋतु को दिए गए समय सीमा के अंदर कोर्ट के आदेश को न मानने के लिए सजा सुनाई थी। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की कोर्ट ने ऋतु के हलफनामे पर नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश न मानने पर नाराजगी व्यक्त की थी। GREATER NOIDA WEST में स्पोर्ट्सहोम परियोजना को विकसित करने के लिए देवसाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्होंने इस मामले में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बिल्डिंग प्लान अपडेट करने निवेदन किया था।