आखिर क्यों राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे छः आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा, जानें इसके पीछे की वजह

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    जानें इसके पीछे की वजह

    आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे छः अपराधियों की सजा को माफ करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत कुल छः आरोपी जो 30 साल से ज्यादा समय से जेल में सजा काट रहे थे उन्हें आज रिहा कर दिया गया है।

     

    राहुल गांधी को कैसे और क्यों मारा गया था

     

    राजीव गांधी 21 मई 1991 को चुनाव प्रचार के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाम के एक आतंकवादी संगठन ने बम विस्फोट कर उनकी हत्या को अंजाम दिया था। इस मुद्दे की छानबीन कर मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन, मुरुगन, संथान और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी जिसे 2014 में उम्रकैद में बदल दिया गया था।