ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरक़रार, संरक्षित रखा जायेगा शिवलिंग

    ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वाराणसी में खोजे गए शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश बरकरार रखा है। हिंदू पक्ष के वकील जैन ने आज कोर्ट में मामले को बताते हुए कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा का आखिरी आदेश 12 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है।

    12 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है आदेश 

    ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वाराणसी में खोजे गए शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश बरकरार रखा है। हिंदू पक्ष के वकील जैन ने आज कोर्ट में मामले को बताते हुए कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा का आखिरी आदेश 12 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने गुरुवार को कहा कि इस मामले में सुनवाई के लिए शुक्रवार को एक पीठ का गठन किया गया है।

    चित्र साभार: गूगल

    ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर अलग अलग मामलों में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश के आने तक शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आज कोर्ट में बताया कि शिवलिंग की सुरक्षा का आखिरी आदेश 12 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा।