आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का मौका दिया है। अगर सेशंस कोर्ट दोष पर रोक लगाता है तो रामपुर में चुनाव रद्द हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का मौका दिया
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का मौका दिया है। अगर सेशंस कोर्ट दोष पर रोक लगाता है तो रामपुर में चुनाव रद्द हो सकता है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि चुनाव आयोग रामपुर सीट पर चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी करेगा। आजम खान के वकील पी चिदंबरम ने आजम खान का बचाव किया है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोष पर रोक हासिल करने के लिए 1 दिन का समय और दिया है।
3 साल की सजा के बाद विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित हुए आजम
आपको बता दें कि आजम खान उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी विधायक थे। 3 साल की सजा पाने के बाद वो विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2 साल से अधिक सजा पाने वाला व्यक्ति सजा के बाद विधानसभा सदस्यता से अयोग्य हो जाता है। रामपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का 27 अक्टूबर का आदेश आने के बाद रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया गया था।
आजम ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आजम खान ने कहा था कि चुनाव आयोग ने रामपुर सीट पर चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी करने जा रहा है। आजम ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश की खतौली सीट सहित देशभर की कई सीटों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई है। जबकि उस सीट पर भी कोर्ट के फैसले के बाद वहां के सांसद और विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए थे।