समाजवादी पार्टी से रामपुर विधायक आजम खान के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा की घोषणा कर दी है।
25000 का जुर्माना भी
हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है।साथ ही 25 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई है। हालांकि, आजम खान को जमानत मिल गई है।हेट स्पीच का ये मामला वर्ष 2019 का है।
उपरी अदालत में अपील करेंगे आजम खान
सजा के एलान और जमानत मिलने के बाद आजम खान मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, “बेल मैंडेटरी प्रोविजन है. उस बिनाह पर बेल पर हूं। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। हिम्मत नहीं हारा, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और लड़ाई जारी रहेगी। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं। हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।”
योगी और मोदी पे की थी अपमानजनक टिप्पड़ी
हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। 27 जुलाई 2019 को भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक चुनावी भाषण दिया था। इस दौरान आजम खान ने मुख्यमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद, 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया गया और सजा की घोषणा की गई।
कोर्ट परिसर में बढाई गयी सिक्यूरिटी
सजा के एलान से पहले, कोर्ट परिसर के पास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात थी और कोर्ट परिसर के गेट के पास पुलिसकर्मी हाई अलर्ट पर तैनात थे।