सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को होने वाले दिल्ली मेयर के चुनाव पर रोक लगा दी है। MCD मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद को भी वोट डालने की अनुमति नहीं मिली है।
मनोनीत पार्षद नहीं डाल पाएंगे वोट
दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में अपना मत नहीं डाल सकते हैं। इस तरह से चौथी बार भी दिल्ली मेयर का चुनाव टल गया है। बीते दिनों दिल्ली MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से दिल्ली मेयर की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि MCD मेयर चुवाव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में अपना मत नहीं डाल सकते हैं। वोट नहीं डाल सकते हैं।
अगली सुनवाई 17 फरवरी को
MCD चुनाव मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में अपना मत नहीं डाल सकते हैं। LG कार्यालय की ओर से ASG संजय जैन ने कहा कि दिल्ली मेयर का चुनाव भी 17 फरवरी की सुनवाई के बाद ही होगा और तब तक में लिए स्थगित कर दिया गया है।