बढ़ रही MANISH SISODIA की मुश्किलें, ED मामले में कोर्ट ने 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

ED के मामले में पिछली सुनवाई में ED ने कोर्ट को बताया था कि MANISH SISODIA की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य सभी आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है।

जाने पूरा मामला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और और दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ED द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया की ED हिरासत खत्म होने पर, जिसे 17 मार्च को बढ़ा दिया गया था, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं वे पहले से ही सीबीआई द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

MANISH SISODIA की जमानत याचिका पर सुनवाई 

वहीं मनीष सिसोदिया ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के बीच कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने उनसे इस संबंध में अर्जी दाखिल करने को कहा। सिसोदिया ने मंगलवार को ED मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की और अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अदालत ने सोमवार को सीबीआई द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

MANISH SISODIA
ED को कोर्ट ने दी नोटिस 

इससे पहले, 21 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री MANISH SISODIA ने आबकारी नीति से संबन्धित धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से उसका रुख जानना चाहा विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ED को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया।

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अदालत ने 17 मार्च को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी। ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था उन्हें 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।