Jamia Hinsa Vivad: दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला, 11 आरोपियों में से 9 पर फिर चलेगा केस

 

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बता दें दिसम्बर 2019 में सुर्खियों में आए Jamia Hinsa Vivad में दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों पर गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, पब्लिक सर्वेंट का रास्ता रोकने व हिंसा के तहत केस दर्ज कर इन्हें आरोपी पाया था। हालांकि 4 फरवरी को इन सभी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर फैसला सुनाते हुए Delhi High Court ने आज ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए 11 में से 9 लोगों को फिर से आरोपी बनाया है।

Jamia Hinsa Vivad में बरी किए गए 11आरोपियों में से 9 पर फिर से चलेगा केस

आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने आज Jamia Hinsa Vivad में पुलिस द्वारा याचिका पर सुनवाई बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ट्रायल कोर्ट से बारी किए गए 11 में से 9 लोगों पर एक बार फिर Jamia Hinsa Vivad में केस चलाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया में दंगे में जिन 9 लोगों को आरोपी बनाया है उनके नाम हैं सफूरा जरगर, शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तनहा, मोहम्मद कासिम, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम, चंदा यादव, महसूद अनवर और शजर रजा। यही नही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस केस में फैसले के दौरान कहा की अभिव्यक्ति की आजादी से किसी को नहीं रोका जाता है, लेकिन यह इस कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है और कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखकर मामले में फैसला देने की कोशिश की है।

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Jamia Hinsa Vivad

वहीं अगर बात करें इस मामले की तो आपको बता दें की Jamia Hinsa Vivad से मशहूर ये विवाद दिसंबर 2019 में सुर्खियों में आया था। जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने स्थानीय लोगों एक साथ मिलकर सीएए और एनआरसी के विरोध में जमकर विरोध किया था। हालांकि कुछ ही देर में इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया जिसको रोकते हुए पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भी हिंसक झड़प देखने को मिली। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी पाया था। लेकिन 4 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था किसी बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।