GST पर मोदी सरकार ने दी फिर राहत, जानिए कहाँ हुआ टैक्स कम

GST फाइलिंग में होने वाली देरी पर छोटे कारोबारियों पर लगने वाले जुर्माने पर राहत की खबर आई है। GST 4, 9 और 10 चुकाने में होने वाले विलंब में जुर्माने को आधा कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक

GST फाइलिंग में होने वाली देरी पर छोटे कारोबारियों पर लगने वाले जुर्माने पर राहत की खबर आई है।इसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर भी सहमति बना ली गई है जिससे अब छात्रों को राहत मिलेगी। नई दिल्ली में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। NTA(नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की तरफ से किसी भी राज्य या केंद्र के संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा शुल्क पर अब कोई फीस नहीं लगेगी।

1 मार्च से लागू होगा बदलाव

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NTA परीक्षा का आयोजन करवाती है। इसके बाद पेंसिल शार्पनर भी अब सस्ता होने की उम्मीद है। पेंसिल शार्पनर पर पहले18 प्रतिशत GST लगता था जिसे घटा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। काउंसिल की बैठक में राब (तरल गुड़) पर लगने वाले 18 प्रतिशत GST को खत्म कर दिया गया। लेकिन राब को पैकिंग करके बेचने 5 प्रतिशत GST लगेगा। पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू पर लगने वाले सेस के तरीके पर भी GST बैठक में बदलाव किया गया है. बदलाव को 1 मार्च से लागू करने का आदेश दिया गया है.