Delhi Bike Taxi News
राजधानी दिल्ली(Delhi Bike Taxi News) में बाइक टैक्सी और दिल्ली सरकार के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने होइ कोर्ट के फैसले को पलटते हुए बताया है कि अभी Delhi में बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेगी। कंपनियों को दिल्ली सरकार की पॉलिसी बनने तक का इंतजार करना होगा।
सरकार ने कहा 30 जून तक बन जाएगी पॉलिसी
बता दें कि 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक दोपहिया टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती, तब तक बाइक टैक्सी सर्विस न चलाई जाएं। हालांकि सरकार के इस फैसले का ओला,ऊबर और रपिडो जैसे बाइक टैक्सी कंपनियों ने जमकर विरोध करते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसके बाद हैकोर्ट ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाते हेउ सरकार के इस नोटिस पर स्टे लगाते हुए पॉलिसी फाइनल होने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था।
आज हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगाते हुए कहा है कि कंपनियों को दिल्ली सरकार की पॉलिसी बनने तक का इंतजार करना होगा। वहीं इस मुद्दे पर बोलते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि वे 30 जून तक दोपहिया टैक्सी के ऑपरेशन के लिए पॉलिसी बना लेंगे।
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क्या बोली बाइक टैक्सी कंपनियां
इस फैसले के सामने आते ही बाइक टैक्सी कंपनियों द्वारा इसका जमकर विरोध किया जा रहा है. उनका कहना है कि हजारों राइडर्स ऐसी बाइक टैक्सी चलाते हैं ऐसे में दिल्ली सरकार के इस फैसले से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। जिन प्राइवेट दोपहिया वाहनों को कॉमर्शियल/ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जोड़ा गया है, उन्हें नीति बनने और लाइसेंस मिलने तक काम करने दिया जाए।