जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें मंगलवार को करीबन 3 साल बाद Delhi की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में 9 लोगों को दोषी करार दिया है। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपियों पर लगाए गए आरोप को सही ठहराते हुए कहा की “आरोपी एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जिसका मकसद हिंदू समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था।”
Delhi दंगों में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गए आरोपी
मंगलवार को 2020 में Delhi के गोकुलपुरी इलाके में हुए दंगों के आरोप में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन आरोपियों के नाम हैं मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब, शारूख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसला और राशिद। कोर्ट ने इन आरोपियों को दंगे, चोरी, आगजनी जैसे मामलों में दोषी ठहराते हुए कहा है की इनका मकसद हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा पुलिस द्वारा बार बार इन आरोपियों को पीछे हटने का निर्देश दिया जा रहा था लेकिन इसके बाद भी इन्होंने दंगे जारी रखे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में दोनो पक्षों को हलफनामा दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 मार्च के दी है।
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Delhi दंगों पर रेखा शर्मा द्वारा कोर्ट में याचिका की गई थी दाखिल
Delhi दंगों में पीड़िता रेखा शर्मा ने कोर्ट में इन दंगों से जुड़ी याचिका दाखिल की थी। जिसमे उन्होंने 24-25 फरवरी 2020 में भीड़ द्वारा उनके घर पर हमला किए जाने की घटना दर्ज कराई थी। इस याचिका मैक उन्होंने स्पष्ट किया था की दंगाईयों ने पहले उनके घर में लूटपाट की और फिर फर्स्ट फ्लोर पर आग लगा दी। जिसके बाद घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसल सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी ठहराया है।