बुलंशहर में हुई दोषियों को पांच साल की जेल
UP NEWS : बुलंदशहर(Bulandshahr) में बढ़ते अपराद से UP सरकार की तरफ से लिए गए कुछ ऐसे फैसले जिस की मदत से अपराद करने वाले करने से पहले सौ बार सोचेंगे। जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने सात अपराधियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है. इनमें से प्रत्येक पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बुलंदशहर पुलिस की आक्रामक पैरवी की बदौलत, “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हत्याकांड मामले में सात संदिग्धों को पांच साल की जेल और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
पुलिस के मुताबिक नत्थी पुत्र नेतराम, वीरेश पुत्र नत्थी, वीरेंद्र पुत्र नत्थी, मुकेश पुत्र नत्थी, पीतम पुत्र प्रसादी, अनिल पुत्र प्रीतम और प्रताप पुत्र कुबेर सिंह निवासीगण ग्राम पाला कसेर जिला बुलन्दशहर हैं। 2016 में लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर गांव पर हमला कर दिया। के अर्जुन कुमार और उनके दो बेटों को गंभीर चोटें आईं। इस साहसिक अपराध में अपराधियों के विरुद्ध डिबाई थाने में अभियोग दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने 1 अगस्त 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र सौंप दिया।
कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया
पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन दोषसिद्धि अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन कार्यवाही पूर्ण करायी गयी। परिणामस्वरूप न्यायालय एडीजे-09 द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया गया।
Read More: DEORIA MURDER CASE : जमीन के चक्कर में किये कतल , योगी आदित्यनाथ ने उठाए इसके खिलाफ सख्त कदम
पाँच वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी गई
कोर्ट एडीजे-09 ने नत्थी, वीरेश, वीरेंद्र, मुकेश, प्रीतम, अनिल और प्रताप को पांच साल की जेल और प्रत्येक को 11,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में अभियोजक वीरपाल की भागीदारी सराहनीय रही। बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी अभियान चलाकर आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।