UP Free Boring Yojana
साल 1985 में उत्तर प्रदेश के छोटे और माध्यम किसानो को सिचाई करने के लिए बोरिंग फैसिलिटी प्रदान करने के लिए यूपी सरकार की तरफ से मुफ्त बोरिंग योजना की शुरुआत की गयी थी | अपने इस आर्टिकल में हम आपको राज्य सरकार द्वारा चलायी farmer yojana के तहत आने वाली UP Free Boring Yojana के बारे में विस्तार से बताएंगे|
आखिर क्या है यूपी निशुल्क बोरिंग योजना (UP Free Boring Yojana)
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के द्वारा छोटे किसान माध्यम वर्ग के किसान और सामान्य जाती और अनुसूचित जाती की ज़मीनो पर सिचाई हेतु बोरिंग के लिए सरकार द्वारा सुविधा मुहैया करवाई जाती है| बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से लोन की प्राप्ति भी की जा सकती है।
सामान्य श्रेणी के छोटे और माध्यम वर्ग के किसानो को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम जोताई सीमा 0.2 हेक्टेयर है। 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सामान्य वर्ग के किसानो को इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा | यदि किसानो के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत है तो किसान इस योजना का फायदा किसानो का ग्रुप बनाकर कर कर सकते है |
जानें UP Free Boring Yojana के फायदे :
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 1985 में यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई थी | इस योजना के माध्यम से सामान्य वर्ग , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छोटे और मध्यम किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
- साथ ही किसानों को बोरिंग के लिए पंपसेट की व्यवस्था करवाने के लिए बैंकों से लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है।
- सामान्य जाति के 0.2 हेक्टेयर न्यूनतम जोत सीमा वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि किसी स्थिति में किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा है तो वह किसान ग्रुप बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं है।
- यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में अच्छे से पानी मिल रहा है जिससे फसलों में गुणवत्ता आ रही है।
- यह योजना किसानों की आय में वृद्धि कर रही है जिससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
इस योजना से जुडी शर्तो के बारे में जाने
- आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।साथ ही किसान भी होना चाहिए।
- किसान के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- यदि किसी किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर की जोत सीमा नहीं है तो किसान अपना ग्रुप बनाकर इस योजना का फायदा ले सकते है
- इस योजना का लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसान द्वारा किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया गया हो।
उत्तरप्रदेश फ्री बोरिंग योजना के लिए क्या है आवयश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधित दस्तावेज (नवीनतम खतौनी 61 ख, खसरा)
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर