जानें क्या है पूरा मुद्दा
आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है की जब तक दुष्कर्म के मामले की चार्जशीट दाखिल जा हो जाए , तब तक सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दुष्कर्म पीड़िता के बयान का खुलासा किसी के सामने नहीं होना चाहिए।
अवमानना याचिका
दरअसल आपको बता दें कि अवमानना याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने हाल ही में आरोप लगाया था की उसकी बेटी से लिया हुआ बयान दुष्कर्मी को ही दे दिया गया था।
इसी मुद्दे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।