सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
आपको बता दें हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके से आई 8 साल की बच्ची के गैंगरैप की खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस केस को अंजाम देने वाले आरोपी शुभम सांगरा को निचली कोर्ट और हाई कोर्ट ने नाबालिक बताते हुए ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJ Board) को भेजने का फैसला सुनाया था।
जिसके बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज निचली और हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ बालिग के तौर पर ही मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दे जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके से आए गैंगरेप – हत्या केस ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस मामले में छानबीन के दौरान ट्रायल कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था इसमें से 3 आरोपी खुद पुलिसकर्मी थे जिन्हें सबूत खत्म करने के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई थी।
इस दौरान निचली कोर्ट ने एक आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग बताते हुए ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJ Board) भेजने का फैसला सुनाया था पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया की आरोपी को नाबालिग के रूप में नहीं बल्कि बालिक के रूप में देखा जाएगा।