Rahul Gandhi ने दिया विवादित बयान, माफी मांगने के सवाल पर बोले “मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है”

     

    जानें क्या है मामला

    आपको तो पता ही होगा कल 2019 के मानहानि केस में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसी दौरान आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए विवादित बयान दिया है।

     

    Rahul Gandhi का बयान

    दरअसल आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान Rahul Gandhi ने उनकी संसद सदस्यता रद्द होने पर पीएम मोदी पे जमकर निशान साधा इस दौरान उन्होंने सांसदी छीनकर मुझे डर नही सकते, मैं मोदी अदाणी के रिश्ते के बारे में पूछता रहूंगा। यही नही जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा की आप विदेश में दिए गए अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर माफी क्यों नहीं मांग लेते तो Rahul Gandhi ने कहा की “मेरा नाम Rahul Gandhi है, सावरकर नहीं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते”।

     

    जब Rahul Gandhi ने पत्रकार को कहा बीजेपी का बैच लगा के आओ

    दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi से “सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है” वाले बयान पर सवाल पूंछा की भाजपा ने आप पर जो ओबीसी के समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया है इसपर आप क्या कहना चाहेंगे तो इसका उत्तर देते हुए Rahul Gandhi ने कहा की आप पहले अपने चेस्ट पे बीजेपी का बैच लगा के आईए फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं।

     

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    क्या है मानहानि का पूरा केस

    दरअसल बात है 2019 की जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में दी है। मैं जानना चाहता हूं की सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी।” जिसके बाद उनके द्वारा दिए गए इस आपत्तिजनक बयान को लेकर सूरत पश्चिम से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस कर दिया था। उन्होंने अपने केस में कहा था की राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और ये हमारी समाज की मानहानि है।
    वहीं अगर बात करें इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की पेशी की तो आपको बता दें इस मामले में राहुल गांधी को कुल तीन बार कोर्ट में पेश होना पड़ा। जिसमे राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा था की मेरी मंशा गलत नहीं है मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि कल ही सूरत कोर्ट ने इन्हे आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया था और साथ ही जमानत भी दे दी गई थी।