Gyanvapi Masjid Case
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case) से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में एक अहम फैसला सुना दिया है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर अदालत से अंजुमन इंताजामिया मस्जिद कमेटी के झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। हिंदू पक्ष की ओर से पूजा करने की मांग पर अब सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
मुस्लिम पक्ष को लगा झटका
राखी सिंह और अन्य महिलाओं के केस के खिलाफ ज्ञानवापी मंस्जिद की इंताजामिया कमेटी ने वाराणासी की जिला अदालत में आपत्ति दाखिल की गई थी। पिछले साल 12 सितंबर को पूजा की सुनवाई वाली याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल की थी लेकिन जिला अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया है। इस फैसले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल पीठ ने की है।
श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा को लेकर कोर्ट में होगी सुनवाई
हाईकोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने के बाद अब जिला अदालत श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा करने की मांग की गई थी। अब जिला अदालत को फैसला करना था कि ये याचिका सुनने योग्य है या नहीं। वहीं, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि ये याचिका पोषणीय नहीं है और इसे खारिज करने की मांग की थी।
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत सुनवाई होगी
बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के वक्त अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई की जा सकती है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 12 सितंबर को आए जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी हिंदू पक्ष की ओर फैसला सुना दिया है। अब देखना है कि पूजा को लेकर कोर्ट किस ओर फैसला सुनाता है।