अवधेश राय हत्याकांड में Gangster Mukhtar Ansari को उम्रकैद
बता दें की आज MP/MLA कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड केस के मुख्य आरोपी कुख्यात Gangster Mukhtar Ansari को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ उसपर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. इस खबर की जानकारी देते हुए वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है।
इस फैसे पर क्या बोले मुख्तार के वकील
अपने समय के कुख्यात माफिया रहे मुख्तार को चुन चुन कर उन्हीं के द्वारा किये गए कुकृत्यों की सजा मिल रही है. इस कड़ी में आज उन्हें ३२ साल पुराने बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ साथ 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि पिछले 9 महीनों में ये 5 वीं बार है जब मुख्तार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. हालांकि आज सुनाई गयी सजा पर आपत्ति जताते हुए मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि “इस फैसले में कई कमियां हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।”
हालांकि इसका जवाब देते हुए अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा कि “फांसी की सजा की उम्मीद थी। लेकिन, हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दम-खम के साथ केस लड़ेंगे।”
अवधेश राय हत्याकांड
घटना है 3 अगस्त, 1991 की जब वर्चस्व की इस जंग में तत्कालीन Uttar Pradesh पूरी तरह से दहल गया. दरअसल इस दिन कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ वाराणसी के लहुराबीर इलाके में स्थित अपने आवास के बाहर खड़े थे. तभी अचानक से मारुति वैन से सवार 5 हमलावर पहुंचे। उन्होंने ऑटोमेटिक वेपंस से अवधेश राय पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जब वारदात के बाद अजय राय ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, तो वे अपनी वैन छोड़कर मौके से भाग गए। फिर अजय राय खून से लथपथ भाई को उसी वैन से नजदीकी कबीर चौरा अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस हत्यकांड को लेकर अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार को मुख्य हमलावर बताते हुए भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।