Delhi Government को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मिला बड़ा गिफ्ट, Kejriwal सरकार को मिला ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार

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    Delhi Government को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा तोहफा

    आज सुप्रीम कोर्ट ने एलजी बनाम Delhi Government पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. इस फैसले में जहन एक तरफ LG के अधिकारों को सिमित किया गया है वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है.

     

     CM Arvind Kejriwal Got Right Of Transfer And Posting By SC
    CM Arvind Kejriwal Got Right Of Transfer And Posting By SC

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के ऐतिहासिक मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी ही होगी लेकिन पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा.आगे अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा की दिल्ली का असली बॉस जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही होगी.

    CJI DY Chandrachud
    CJI DY Chandrachud

    यही नहीं इस दौरान जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से असहमति दिखाते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है, भले ही NCTD पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वह कानून बना सकता है.

    Kejriwal की पार्टी ने GNCTD Act  को लेकर दायर की थी याचिका

    आपको बता दें की केंद्र सरकार द्वारा 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट (GNCTD Act) में संसोधन किया गया था. यह संसोधन सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद (या दिल्ली कैबिनेट) द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले एलजी को अपनी राय देने के लिए आवश्यक रूप से एक अवसर दिया जाए। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस संसोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटाया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए 18 जनवरी को ही एससी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.