दिल्ली सरकार ने खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल फोर व्हीलर गाड़ियं पर आज से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 12 जनवरी तक लागू रहेंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि नियम का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके तहत 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
खराब एयर क्वालिटी को लेकर फैसला
दिल्ली सरकार ने खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर मंगलवार से राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों के परिचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों-शांत हवा और कम तापमान के चलते गंभीर श्रेणी में पहुंच गई. प्रदूषण के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से जुड़े इलाकों को अधिक सख्ती के साथ प्रदूषण रोधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है.
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध मंगलवार से लागू होगा, क्योंकि वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. हम पर्यावरण विभाग के साथ स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘फिलहाल शुक्रवार तक प्रतिबंध रहने की संभावना है. अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो शुक्रवार से पहले भी प्रतिबंध हटाया जा सकता है.’
राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को 371 था, जो सोमवार को शाम चार बजे 434 पर चला गया. एक्यूआई को 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है. बता दें कि इससे पूर्व बीते 6 दिसंबर को दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर 9 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगाया था. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के तहत प्रतिबंध लगाए थे.