आजम खां की बढ़ी मुश्किलें , यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग हुई खारिज !

कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।

आइये इस मामलें के बारे में गहराई से बताते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका खारिज कर दी है. आजम खान ने 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर 2022 में इस मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई थी.

रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) 27 अक्टूबर को आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी. सजा के अगले दिन उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. अब वहां उपचुनाव कराया जा रहा है.

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. सजा के अगले ही दिन आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया. इसके बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में चुनाव की घोषणा भी कर दी. इस घोषणा के बाद आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.