जोशीमठ आपदा प्रभावितों को मिलेगी ऋण भुगतान में छूट

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आपदा प्रभावितों को मिलेगी छूट

सरकार ने जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों, जिन्होंने सहकारी बैंकों से ऋण लिया है, के लिए एक वर्ष के लिए ऋण अदायगी को निलंबित कर दिया है। अपर सचिव सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान एक वर्ष तक एकत्र नहीं किया जाएगा।

 

आपदा प्रबंधन सचिव ने ज़ारी किया पत्र 

आपदा से प्रभावित परिवारों को इस दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन सचिव ने इस मामले को लेकर 20 जनवरी को सहकारिता सचिव को पत्र जारी किया था. पत्र में कहा गया है कि इन परिवारों के दूसरे स्थानों पर जाने से उनकी आजीविका पर असर पड़ा है।

एक साल के निलंबन का अनुरोध 

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. राजीव कुमार सिन्हा ने 20 जनवरी को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत के संबंध में पत्र जारी किया. पत्र में, उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए सहकारी, राष्ट्रीयकृत, या अन्य आधिकारिक बैंकों से ऋण अदायगी के एक साल के निलंबन का अनुरोध किया। सहकारिता पंजीयक को इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

मिटटी धंसने और इमारत में आई थी दरारें 

आपदा के एक महीने बाद, जोशीमठ नगर में प्रभावित परिवार अभी भी अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कोई समाधान प्रदान नहीं किया है। 2 जनवरी की रात एक शहर के मनोहर बाग, सिंहधार और सुनील वार्ड की कई इमारतों में अचानक बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं, जहां पहले मिट्टी धंसने और इमारतों में दरारें आने की समस्या शुरू हो गई थी.