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UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला लिया है, अब से यूपी में अपने सगे-संबंधियों को संपत्ति नाम करना और भी आसान हो जाएगा। स्टांप तथा पंजीयन विभाग ने अर्जित की गई अचल संपत्ति को रक्त संबंधियों के नाम करने पर मात्र 5 हजार का शुल्क देना होगा। विभाग की ओर से अधिसूचना में कहा गया है कि साल 2022 में पहली बार इस योजना को छह महीने के लिए लाया गया था। जिसकी अवधि अब खत्म हो गई है।
सात फीसदी तक स्टंप ड्यूटी नहीं देनी होगी
योगी सरकार ने इस योजना के खत्म होने के सात महीने बाद ही फिर से छूट देने की बात कही है। अब संपत्ति के मामलों में विक्रय विलेख की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का सात फीसदी तक स्टंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में स्टांप ड्यूटी से भारी-भरकम छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
प्रदेशवासियों को मिलेगा फायदा
आपको बताते चले कि अब प्रदेशवासियों को अपने रक्त संबंधित शख्स को संपंत्ति गिफ्ट करने के लिए मात्र 5 हजार रुपये की स्टंप शुल्क ही देना होगा। यह योजना आगामी छह महीने के लिए प्रभावी होगी। इस छूट से प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों को जो अपने रक्त संबंधित लोगों को संपत्ति देना चाहते हैं। अब वह लोग संपत्ति के सर्किल रेट का भुगतान करके बेनामा कर सकते हैं। इस नियम में यूपी में हजारों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।