Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वे पर Supreme Court ने दो दिनों तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए बोला

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Gyanvapi Case:

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। लेकिन जिला जज के फैसले पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुबह साढ़े दस बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इसी के साथ यूपी सरकार से भी पूछा कि एएसआई की टीम किस तरह से काम कर रही है?

Supreme Court Of India hearing in gyanvapi case
Supreme Court Of India hearing in gyanvapi case

दो दिनों तक SC ने लगाई रोक 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी कोर्ट के पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (वजूखाने को छोड़कर) के एएसआई वाले सर्वेक्षण पर दो दिनों तक रोक लगा दी है और अनुमति देने वाले फैसले को 26 जुलाई की शाम पांच बजे के बाद ही लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सर्वे पर दो दिनों तक स्टे लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।

मुस्लिम के साथ हिंदू पक्ष भी जाएगा हाईकोर्ट 

वकील ने आगे कहा कि हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आपत्ति दर्ज करवाएँगे। उन्होंने कहा ज्ञानवापी का सच तब तक सामने नहीं आएगा, जब तक वैज्ञानिक पद्धति से इसका सर्वे नहीं हो जाता है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शुक्रवार (21 जुलाई) को जिला अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया। इसके खिलाफ अपील करने का हमें मौका तक नहीं मिला। सोमवार की सुबह सर्वे शुरू कर दिया गया। अब हमें इसके खिलाफ अपील करने का मौका दें। इस पर शीर्ष अदालत ने दो दिनों तक सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए बोला है।

मंडलायुक्त को SC के फैसले की जानकारी नहीं 

मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि सुबह सात बजे सर्वे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी हमें शीर्ष अदालत के फैसले के बारे में जानकारी नहीं है। वहां हमारे राज्य सरकार अधिवक्ता मौजूद हैं, जैसे ही वह जानकारी मुहैया करा देंगे, हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे।