जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दे आज SP विधायक इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के लिए पेश किया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई। सपा विधायक आयोजन सोलंकी, उनके भाई समेत 5 लोगों के खिलाफ जाजमाऊ आगजनी मामले में सुनवाई शुरू की गई है। आपको बता दें उनपर लगे आरोपों के तय होने के बाद ये पहली सुनवाई है।
पेशी पर आते हुए SP विधायक इरफान सोलंकी ने मीडिया को दिया बड़ा बयान
दरअसल आज SP के विधायक इरफान सोलंकी को जाजमऊ आगजनी मामले में सुनवाई के लिए महराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया है। इस दौरान पेशी पर आते हुए SP विधायक इरफान सोलंकी ने प्रदेश सरकार पर निशान साधते हुए कहा की जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।
गवाह नजीर फातिमा की बिगड़ी तबीयत
SP इरफान सोलंकी के इस मामले की गवाह नजीर फातिमा की तबियत ठीक न होने के कारण वो कोर्ट नहीं आ सकीं। दरअसल अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया है की मुकदमे की वादिनी नजीर फातिमकी भी गवाही होनी थी, लेकिन वह तबियत ठीक न होने के कारण कोर्ट नहीं आ सकी। यही नहीं उन्होंने बताया की वादिनी की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर अगली तारीख की मांग की गई है।
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SP विधायक ने नजीर फातिमा की जमीन पर किया था कब्जा
आपको बता दें की वादी मुकदमे के अनुसार डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा के प्लॉट पर SP विधायक और उसके गुर्गों द्वारा आगजनी का है मामला। इस मामले में सपा विधायक और उनके भाई रिजवान के साथ साथ पार्षद मुर्सलीन ने वादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके बाद वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था।