Gyanvapi Masjid Case में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, ASI सर्वे को ग्रीन सिग्नल

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Gyanvapi Masjid Case Update

वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञान‌‌‌वापी केस(Gyanvapi Masjid Case) में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे की इजाजत दे दी है. इस दौरान कोर्ट ने बताया कि ‘विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा।’ इसके साथ ही मामले से जुड़े आगे की सुनवाई को 4 अगस्त को तय किया है.

Gyanvapi Masjid Case
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फैसले के बाद वकील विष्णु शंकर जैन 

वाराणसी कोर्ट ने एक तरफ जहां आज ASI सुर्वे की इजाजत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है वहीं दूसरी और इस ऐतिहासिक फैसे के बाद हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान भी सामने आया है. दरअसल आज सुनाये गए फैसले की जानकारी देते हुए विष्णु शंकर जैन ने बतया कि “हमारा कहना था कि पूरे क्षेत्र का ASI सर्वे करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है।”

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मुस्लिम पक्ष ने दी ये दलील 

इस केस के सिलसिले में बीती तारीख 12 और 14 जुलाई 2023 को व्यापक बहस में मुस्लिम पक्ष के वकील ने घोर आपत्ति जताई थी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया था कि अगर ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण होता है तो ऐसी दशा में उत्खनन आदि से ज्ञानवापी के ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. लिहाजा किसी भी प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का पुरातात्विक सर्वे नहीं होना चाहिए. साथ ही इस मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत नहीं है. हालांकि इसके इतर इसका विरोध करते हुए पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने विस्तारपूर्वक जिला न्यायालय के समक्ष हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के विधिक आख्यानों को रखते हुए जनपद न्यायाधीश से निवेदन किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना जरूरी है.