Love Jihad
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लव जिहाद (Love Jihad) के मामले में लगातार सख्त एक्शन लिए हैं। यही कारण है कि यूपी में 2021 से लेकर अप्रैल 2023 तक लव जिहाद में 427 केस दर्ज हुए हैं। वहीं, धर्मांतरण को लेकर 833 मामले दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि 185 केसों में पीड़ितों ने कोर्ट के सामने दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन की बात को कबूला है। नाबालिगों की बात करें तो अब तक 65 मामलों में केस दर्ज हुए हैं।
बरेली में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले
पूरी यूपी में बरेली में सबसे ज्यादा धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि राज्य में 27 नवंबर 2020 से कानूनी धार्मिक रूपांतरण कानून लागू है। बीते कुछ दिनों में दिव्यांगों के भी धर्मांतरण को लेकर भी मामले में खुलासे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, जो पहले 15 हजार थे उसे अब बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है।
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अंतर धार्मिक विवाह के लिए मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है
अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए नियम है कि उन्हें शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। जबरन धर्म परिवर्तन पर कानून के मुताबिक 15 हजार रुपये जुर्माना और 1 से पांच साल तक की कैद रखी गई है। वहीं, अगर मामला SC/ST समुदाय के नाबालिग और महिलाओं का धर्मांतरण का है तो तीन से दस साल तक की सजा और पचास हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर शादी का मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन है तो उसको अवैध करार दिया जाएगा।
कर्नाटक में होगा धर्मांतरण कानून रद्द
कर्नाटक में बीजेपी ने धर्मांतरण कानून लागू किया था, जिसे वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दिया गया है। इस कानून के रद्द होने के बाद कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। इस कानून को रद्द करने के लिए कांग्रेस सरकार आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लेकर आएगी। कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि जब 2022 में बीजेपी सरकार इस कानून को लेकर आई थी तो तब हमने इसका विरोध किया था। अब हमने इसको रद्द करने का फैसला किया है।
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