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UP News: उत्तर प्रदेश में कारोबारियों, उद्यमियों और व्यापारियों को योगी सरकार ने राहत दी है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि अब प्रदेश कारोबारियों, व्यापारियों औ उद्यमियों के विरूद्ध कोई भी मामला दर्ज करने से पहले उसकी प्राथमिक जांच की जाएगी। इसके बाद ही यूपी में कारोबारी और व्यापारियों के खिलाफ दर्ज केसों में आवश्यक कमी आएगी। अब किसी भी शख्स के द्वारा व्यापारियों और उद्योमियों के खिलाफ सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी।
यूपी में विकास के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है, मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो तथा किसी भी उद्यमी, व्यापारी, शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय, भवन निर्माता, होटल इत्यादि से संबंधित मालिक तथा प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न न होने पाए इसके लिए शासन योगी सरकार दृढ़ संकल्पित है।
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मामला दर्ज करने के बाद पुलिस भी थोड़ा परेशान करती है
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में कुछ लोग सिर्फ परेशान होते हैं कि कहीं उनके ऊपर केस न हो जाए। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस भी कई बार जांच के नाम पर परेशान करना शुरू कर देती है। ढेर सारी शिकायतें मिलने पर अब पहले प्रारंभिक जांच कराए जाने की अनिवार्यता के आदेश यूपी सरकार की ओर से दिए गए हैं। माना जा रहा है कि फर्जी एफाआईआर दर्ज में भी कमी आएगी।
इन क्षेत्रों के लोगों पर डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी
इस पूरे मामले पर स्पेशन डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत किशोर का कहना है कि उद्योमियों, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, भवन निर्माताओं, उद्यमों और होटल रेस्त्रां के स्टाफ पर अनुचित रूप से किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो सके। इसके लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि योगी सरकार प्रदेश में लगातार निवेश को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ताकि बड़ी कंपनियों का आगमन तो हो ही, साथ ही युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल सके।