Gyanvapi
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को बड़ा फैसला सुनाया है, अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है और एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी की अदालत ने एएसआई सर्वे की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी अनुमति दे दी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसके सर्वे को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
SC ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था
एएसआई सर्वे की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। लेकिन अब उच्च न्यायालय ने सर्वे को हरी झंडी दिखा है तो इससे मुस्लिम पक्ष को गहरा झटका लगा है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। दरअसल, मामला ये है कि बीते दिनों पहले जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी किया था।
हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज,
• जारी रहेगा ज्ञानवापी का ASI सर्वे, हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला#GyanvapiCase #NukkadNews pic.twitter.com/MG8JDtx5PA— Nukkad News Live (@NukkadNewsLive) August 3, 2023
सर्वे पर दो दिनों तक लगाई थी रोक
बता दें कि 4 अगस्त तक एएसआई को वाराणसी की अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वे पर कोर्ट ने दो दिनों तक रोक लगा दी थी, साथ ही हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एएसआई सर्वे करना शुरू करेगा। लेकिन हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूख करे।
ये भी पढ़ें- DELHI BJP: भाजपा की नई टीम का ऐलान, जानिए कौन हैं सबसे कम उम्र में बनने वाली महिला मोर्चा मंहामंत्री