Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अलजजीरा द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘इंडिया…हू लिट द फ्यूज’ (India: Who Lit The Fuse) की रिलीज पर रोक लगा दी है। साथ ही अलजजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड न्यूज चैनल दोहा को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि सामाजिक सौहार्द और राज्य हितों को बनाए रखा जाए। कंपनी से याचिका पर जवाब तलब करने को कहा गया है, इसी के साथ अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने 6 जुलाई को रखी है।
डॉक्यूमेंट्री में प्रस्तुत सामग्री की होगी जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस आशुतोश श्रीवास्तव और अश्विनी कुमार मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि डॉक्यूमेंट्री की सामग्री को अधिकारी जब तक इसकी जांच परख नहीं कर लेते हैं। तब तक इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। याचिका की ओर से अधिवक्ता केएम त्रिपाठी, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीके गिरी और भारत सरकार के अधिवक्ता गौरव चंद ने बहस की है।
सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार ने याचिका दाखिल की
बता दें कि प्रयागराज के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने इस याचिका में कहा कि अनेक प्रिंट और सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि भारत के मुस्लिम खौफ के साय में रहते हैं। यह अलजजीरा का फूट डालने वाला एजेंडा है, जो सच्चाई से काफी दूर है। ऐसे में इस फिल्म पर जल्द ही रोक लगा दी जाए।
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भारत में अलजजीरा पर पांच साल का प्रतिबंध लगा था
याचिका की ओर से कहा गया है कि 2015 में अलजजीरा के ऊपर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था। अब चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री की घोषणा की है। इस फिल्म के माध्यम से भारत में धार्मिक उन्माद व घृणा फैल सकती है। जिसके कारण कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकती है। लोकशांति भंग हो सकती है, इससे देश की पंथनिरपेक्ष ताना बाना को भी चोट पहुंचेगी। फिल्म सत्य से काफी दूर है और ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है।