PM Modi की डिग्री डिटेल्स मांगना CM Kejriwal को पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना

 

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बता दें आज गुजरात हाईकोर्ट ने 2016 में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का आदेश पलटते हुए PM Modi के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री डिटेल्स पेश करने के फैसले को रद्द कर दिया है। यही नहीं इस मुद्दे को लेकर कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal पर पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना भी खाया है।

 

सीएम केजरीवाल ने की थी PM Modi की डिग्री की मांग

आपको बता दें 2016 में ही सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग को पत्र लिखकर PM Modi की ग्रैजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग की थी। जिसके बाद केन्द्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी से PM Modi की एमए की डिग्री के बारे में सीएम केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया था। हालांकि इसके तुरंत बाद ही केन्द्रीय सूचना आयोग के इस फैल को गुरजात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले ही केस की सुनवाई pori कर ली गई थी जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था।

 

कोर्ट में क्या बोले सॉलिसीस्टर जनरल तुषार मेहता

आपको बता दें केजरीवाल द्वारा PM Modi की डिग्री डिटेल्स को सार्वजनिक करने की मांग के विरोध में हाईकोर्ट में यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की केवल इसलिए की कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है, उसकी निजी जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए। यही नही उन्होंने आगे बोलते हुए उन्होंने कहा की PM Modi की डिग्री पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। और यूनिवर्सिटियों को डिग्रियों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की पद पर आसीन व्यक्ति पढ़ा लिखा है या अनपढ़। और अंत में उन्होंने कहा की मुझे नही लगता की मांगी गई जानकारी से प्रधानमंत्री के काम से कोई लेना देना है।