PARLIAMENT SPECIAL SESSION Update
आज नई संसद(PARLIAMENT SPECIAL SESSION) के श्री गणेश को यादगार करते हुए लोकसभा(Lok Sabha) में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किये गए इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा.
महिला आरक्षण बिल की बड़ी बातें
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम दिया गया है. इस बिल के कानून बनने के बाद ही
- महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा यानी अब लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी.
- राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओ को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
- आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए तय की गई है.
- राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद में आरक्षण लागू नहीं होगा।
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क्या बोले कानून मंत्री
इस बिल को पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि ‘हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने हुए जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।’