Mallikarjun Kharge Case
एक बार फिर कांग्रेस के किसी अध्यक्ष पर संकट के बादल मंडराते देखे जा रहे हैं. जहां अभी कुछ दिन पहले ही उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पड़ी करने को लेकर 2 साल की सजा के साथ साथ सदस्य्ता से हाथ धोना पड़ा था वहीं इस समय खबर आ रही है पंजाब से जहां बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge पर कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसको लेकर कोर्ट ने खड़गे को समन भेजा है और 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
हितेश भारद्वाज ने दायर की याचिका
कर्नाटक मैनिफेस्टो 2023 में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रवादी संगठन बजरंगदल की तुलना आतंकवादी संगठन PFI से करते हुए उसे बैन करने की बात कही गयी थी. जिससे आहत होकर बजरंगदल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने पंजाब के संगरूर की कोर्ट में उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. जिसको लेकर कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge को समन भेजा है और 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
इस मुद्दे पर बोलते हुए भारद्वाज ने कहा की ‘जब मैंने पाया कि घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैं गुरुवार को अदालत चला गया।’
PM Modi ने भी साधा था निशाना
भले ही बीत दिन आये कर्नाटक विधानसभा परिणाम में कांग्रेस को जीत मिल गयी है लेकिन अभी भी बजरंगदल बैन का मुद्दा शांत नहीं हुआ है. जहां इस मुद्दे को लेकर PM Modi समेत सभी भाजपा डिजाजों ने निशाना साधा था वहीं आज इस मुद्दे को लेकर पंजाब की संगरूर कोर्ट ने भी कांग्रेस अध्यक्ष खडगे को समान भेज है. दरअसल याद दिला दें की इस मुद्दे पर निशाना साधते हुए PM Modi ने कहा था की ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हनुमानजी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है. पहले श्री राम को ताले में बंद किया था.”