Noida Latest News: नोएडा में लाइसेंस को लेकर नए नियम हुए लागू, आधार कार्ड के बिना विभाग में लटक जाएगा आपका काम

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Noida Latest News: नोएडा में आधार कार्ड में पंजीकृत नंबर से ही अब व्हीकल विभाग में काम किया सकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विभाग ने इस प्रोसेस पर ध्यान दिया है। अब परिवहन विभाग में किसी भी कार्य के लिए डॉक्यूमेंट में पंजीकृत आधार नंबर को लगाना होगा और अब ये नियम अथॉरिटी की ओर से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है।

आधार कार्ड से संबंधित देने होगी जानकारी 

अगर आपने आधार कार्ड से इस इतर कोई भी जानकारी की देने की कोशिश की तो आपका काम विभाग में लटक सकता है। बता दें कि परिवहन आयुक्त के निर्देशों के बाद से विभाग में यह प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह शुरू हुई है। इस प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और इसे फील करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया सकता है।

इस प्रक्रिया से होगी काफी सुरक्षा

परिवहन अधिकारी की ओर से भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया के तहत लोगों को काफी सुरक्षा मिलेगी और दूसरे लोग गलत तरीके से किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। इसे एनआईसी को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि परिवहन विभाग में प्रतिदिन करीब 1 हजार से ज्यादा लोग लाइसेंस बनावाने के लिए अप्लाई करते हैं, अब उन सभी लोगों को इस नियम का पालन करना होगा।

विभागीय सर्वर को आधार कार्ड से लिंक किया

आपको बताते चले कि परिवहन विभाग में दो तरह से कार्य किए जाते हैं, पहला तो लाइसेंस में आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। इसके बाद बनने वाले लाइसेंस नियम में ये खुद ही लागू हो जाते हैं। वहीं, विभागीय कर्मचारियों के मुताबिक, विभाग के पूरे सर्वर को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, इसलिए जो भी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार भरी जाए। ताकि पंजीकरण सफलतापूर्वक जमा किया जा सके।