‘मोदी सरनेम’ मामले में RAHUL GANDHI को पटना कोर्ट का आदेश, 25 अप्रैल को हों कोर्ट में हाजिर

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विस्तार से जाने क्या है पूरी खबर 

कांग्रेस नेता RAHUL GANDHI फिर एक बार मुश्किलों के घेरे में हैं उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पटना के एमपी /एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को  25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। लेकिन राहुल गांधी अब कोर्ट जाना नहीं चाहते हालांकि राहुल गांधी को अदालत में पहले ही 12 अप्रैल को उपस्थित होने का आदेश था| लेकिन राहुल गांधी 12 को अदालत में नही आए

फिर उसके बाद राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता अंशुल से आवेदन करवाकर अदालत को जानकारी दी की हमको 13 अप्रैल को सूरत अदालत जाना है इसीलिए आज अदालत में RAHUL GANDHI नहीं आ सके। लेकिन आपको बता दें की राहुल गांधी 25 अप्रैल को अदालत में उपस्थित रहेंगे।

 

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जाने क्या है मोदी सरनेम का मामला 

RAHUL GANDHI ने लोकसभा चुनाव के समय 19 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसी बीच वो आवेश में आकार बोले कि ‘मोदी सरनेम वाले सभी मोदी चोर हैं।‌’ लेकिन उन्होने ये सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और उनकी ये बात सुनकर भाजपा के नेता सुशील मोदी ने सभी मोदी जाति वालों के ऊपर लेकर उनपर मानहानि का केस दर्ज करवा दिया|

जिस कारण RAHUL GANDHI को सूरत कोर्ट ने कुछ समय पहले ही 2 साल कि सजा सुनाई थी उसके साथ ही अदालत ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उनकी जमानत भी मंजूर कर ली थी और सजा होने के कारण उनकी संसद सदस्यता भी रद कर दी गई थी। उस कारण देश की राजनीति में घमाशान मच गया था| कांग्रेस वालों ने बहुत हँगामा भी किया था| अब उसी मामले को लेकर पटना कोर्ट में राहुल गांधी 25 अप्रैल को हाजिर होंगे|