Income Tax Return
Income Tax Return: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आज आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन यानी 31 जुलाई है। अगर कोई शख्स इस तारीख तक अपना आईटीआर जमा नहीं करता है तो उसको जुर्माना देना होगा। साथ ही उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा।
30 जुलाई तक इतने करोड़ ने आईटीआर जमा किया
आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 जुलाई की शाम करीब 6 बजे तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी आईटीआर जमा कर चुके थे। बता दें कि सरकार इस बार आइटीआर फाइल को करवाने की तारीख को आगे बढ़ाने के मूड में दिख नहीं रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर दें। अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं। तो आप दिसंबर 31 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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5 हजार रुपये देने होंगे फाइन
बता दें कि 31 जुलाई के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस चुकानी होगी। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है तो उसे लेट फाइन के रूप में 5 हजार रूपये देना होगा। अगर किसी टैक्सपेयर्स की सलाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1 हजार भरने होंगे।